मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया। देश में यह पहला ऐसा मामला है जब अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO) कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, जिसकी कीमत 1400 करोड़ रुपए है।
घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। कानून के मुताबिक, अगर किसी मामले में कोई आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो जाता है तो एफईओ कानून के तहत केंद्र सरकार को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार हासिल हो जाता है।
स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए आदेश में कहा है कि वह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंकों के एक कंसोर्शियम के लिए सुरक्षित उसकी संपत्तियों को छोड़ दे। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में ही नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की परमिशन कोर्ट से मांगी थी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला का मुख्य आरोपी है। उसने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए पीएनबी को 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया था। नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया और फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है।