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अस्पतालो को आक्सीजन न देना नरसंहार के बराबर: उच्च न्यायालय

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 5 2021 2:46PM | Updated Date: May 5 2021 2:47PM
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति में कमी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुये कहा कि यह न केवल आपराधिक कृत्य है,  बल्कि ऐसा करना नरसंहार से कम नही हैं । ऐसी मौतों की जवाबदेही आक्सीजन आपूर्ति करने वालो की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा ‘‘मेडिकल साइंस इतना आगे है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर रह है। ब्रेन आपरेट कर रहे और दूसरी तरफ आक्सीजन की कमी से मौत हो जा रही है।’’ उच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्यत: कोर्ट सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान नहीं देती, मगर इस खबर का समर्थन वकीलो ने भी किया है कि प्रदेश में कई जिलों में आक्सीजन की आपूर्ति न हो सकने के चलते मौतें हुईं हैं।
 
कोर्ट ने कहा कि इसके सुधार के लिये तुरंत कदम उठाये जाय। उन्होने लखनऊ व मेरठ के जिलाधिकारी को आक्सीजन की कमी से मौत की खबरो की 48 घंटे मे जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने तथा जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई के दौरान दोनों जिलों के डीएम वर्चुअल सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव मतगणना सीसीटीवी के साये मे करने और कोविड 19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश पर राज्य चुनाव आयोग को आठ जिलों की मतगणना का सीसीटीवी  फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है।
 
कोर्ट ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद मेरठ, गौतमबुद्धनगर व आगरा  जिले की पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान की सीसीटीवी  फुटेज सात मई को पेश किया जाय। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के कार्यरत जज की लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुई मौत का भी संज्ञान लिया है और उनके इलाज की रिपोर्ट पेश करने को कहा है । कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वी के श्रीवास्तव 23 अप्रैल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए । शाम 7:30 बजे तक उनकी ठीक से देखभाल नहीं की गयी। बाद में उन्हें लखनऊ एसजीपीजीआई में शिफ्ट किया गया, जहाँ उनकी मौत हो गयी । कोर्ट ने जस्टिस श्रीवास्तव के इलाज से सम्बन्धित रिपोर्ट पेश करने को कहा है ।
 
इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट अब 7 मई को करेगी । केस की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा और कहा कि सरकार इस कोरोना महामारी  सक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सप्ताहांत दो  दिन के लाकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है । उन्होने बताया कि मरीजों की अधिक से अधिक टेस्टिंग की जा रही है । उन्हें इलाज की समुचित व्यवस्था कराने के शासन के आदेश का हर जिलों में अनुपालन कराया जा रहा है । कोर्ट ने कहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चार दिन बाद क्यों मिल रही है, जबकि जाँच रिपोर्ट जल्दी मिल जानी चाहिए ।
 
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