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जिला आवंटन विवाद के हल तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 16 2021 12:18AM | Updated Date: Jan 16 2021 12:19AM
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 68500 सहायक अध्यापको की भर्ती में जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग की मेरिट से सामान्य सीट पर तैनाती को लेकर दाखिल विशेष अपील तय होने तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है। अपील की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। 

अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि 41 हजार अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और परिणाम घोषित किया गया जिसमें से 35 हजार सफल अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाइस से जिला आवंटित कर दिया गया। शेष छह हजार को बाद मे मेरिट कम च्वाइस से जिला आवंटित किया गया। कई ऐसे लोगो को पसंद का जिला दे दिया गया जो मेरिट मे कम थे।

मेरिट वालो को पसंद के जिले मे सीट उपलब्ध न होने के कारण दूसरे जिले मे जाना पडा था। न्यायालय ने आरक्षित वर्ग के लोगो को  जिन्हे मेरिट के नाते सामान्य वर्ग मे शामिल किया गया है, उनको मेरिट पर जिला आवंटित करने का आदेश दिया है। इन्हीं मुद्दों को विशेष अपील मे उठाया गया है। जिसकी सुनवाई जारी है। उधर अवमानना केस मे दबाव पड रहा था तो कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है।

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