चंडीगढ़। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के होम आईसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को राज्य सरकार 5000 रुपये की एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता देगी और यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जायेगी। विज ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीज का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता ऐसे मरीजों को दी जाएगी जो आयुष्मान योजना की सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड उपचार हेतू अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है और यह राशि मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसके उपचार के बिल से घटा दी जायेगी। यह राशि प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपये और अधिकतम 7000 रुपये निर्धारित की गई है।