भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने कहा है कि मेडिकल दुकान पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन का भंडारण रोकने के लिए दुकानों की जाँच की जाएं और मरीज को यह इंजेक्शन चिकित्सक के द्वारा लिखकर दिए जाने के बाद ही लगाया जाएं। कलेक्टर लवानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकारी द्वारा जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में रेमडिसीवीर के आपातकालीन और निर्देशित परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाएगा और इसका रिकार्ड भी संधारित किया जाएगा। रेमडेसीवीर इंजेक्शन के उपयोग के लिये केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड -19 पालन सुनिश्चित किया जाएगा।