जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवायी पूरी हो गयी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश सुजय पाल की युगलपीठ ने सुनवायी पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। भोपाल के इकबाल मैदान में कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों लोग कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और अन्य लोगों की मौजूदगी में शामिल हुए थे।
इस दौरान आरिफ मसूद और अन्य लोगों ने भाषण भी दिया था। भोपाल की तलैया थाना पुलिस ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत विभिन्न धाराओं में आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस इस मामले में आरिफ मसूद की गिरफ्तारी के प्रयास में है, जबकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ 29 आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने पैरवी की।