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SC का आदेश : लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हवाई टिकटों का रिफंड तत्काल दिया जाए

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 1 2020 12:29PM | Updated Date: Oct 1 2020 12:37PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान रद्द किये गये उनके एयर टिकट के रिफंड को लेकर नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नई सिफारिशों को गुरुवार को मंजूर कर लिया, साथ ही विमानन कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक उन यात्रियों के रद्द टिकटों की राशि लौटाने का समय दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने प्रवासी लीगल सेल की याचिका का निपटारा करते हुए रिफंड को लेकर डीजीसीए की सभी सिफारिशें मान ली।
 
खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि जो टिकट एजेंट के माध्यम से खरीदे गए हैं उनके रिफंड एजेंट को किए जाएंगे ना कि विमान यात्रियों को। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने कहा कि सभी निजी विमानन कंपनियां डीजीसीए की सिफारिशों पर अमल करने के लिए बाध्य हैं।
 
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