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क्रिश्चियन मिशेल की याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, हाईकोर्ट भेजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 1 2020 2:39PM | Updated Date: Apr 1 2020 2:40PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई से बुधवार को इन्कार कर दिया और उसे अपनी फरियाद लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान मिशेल के वकीलों -श्रीराम पाराक्कट और एलजियो के जोसेफ- की दलीलें सुनने के बाद मामले का निपटारा कर दिया।
 
न्यायालय ने याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता की याचिका पर शीघ्र विचार करे। याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शीर्ष अदालत के हालिया आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि जेलों में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए वहां की भीड़ कम करनी चाहिए और इसके तहत सात साल से कम सजा वाले मामलों के कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 
मिशेल ने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देकर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की है। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मिशेल को गिरफ्तार किया था। मिशेल जेल में है।
 
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