नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ग्रैंड वेनिस मॉल के प्रोमोटर सतिंदर सिंह भसीन को पिता के इलाज के लिए अमेरिका जाने की गुरुवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने कुछ शर्तों के साथ भसीन को अपने पिता के इलाज के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने भसीन को इसके लिए 10 दिन की मोहलत दी है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच को लेकर निष्पक्ष नहीं रहा है।
खंडपीठ ने इस मामले के जांच अधिकारी को भी बदले जाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में अपने खिलाफ दायर याचिकाओं को एक जगह स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया है। भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भसीन को शीर्ष अदालत ने गत वर्ष छह नवम्बर को 50 करोड़ रुपये जमा कराने तथा दो-दो करोड़ रुपये के मुचलके के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। बाद में भसीन ने कैंसर पीड़ति पिता को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने के वास्ते पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया था।