नई दिल्ली। राजधानी के शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने संबंधित इलाके में पुलिस की पांच जगह नाकेबंदी को राहगीरों को होने वाली असुविधा का मुख्य कारण बताया है। हबीबुल्लाह ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर करके शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस की पांच जगह पर नाकेबंदी को बेवजह बताया। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। पुलिस बंद रास्ते खोले तो यातायात सामान्य हो जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
उन्होंने शाहीन बाग इलाके में पुलिस द्वारा रास्ता बंद करना गैरजरूरी बताया तथा कहा कि पुलिस जांच के बाद स्कूल वैन और एंबुलेंस को उन सड़कों से गुजरने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए। फिलहाल शाहीन बाग को लेकर सोमवार को यानी 24 फरवरी को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसे में सुनवाई के एक दिन पहले श्री हबीबुल्लाह ने रविवार को शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।