नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत से शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने थरुर को तीन महीने से अधिक समय के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने फरवरी और मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नॉर्वे की यात्रा के लिए राजनेता के आवेदन को मंजूरी दे दी। थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
अदालत ने उन्हें कुछ शर्तो के साथ जमानत दी थी। 63 वर्षीय नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था। बदा दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष 5 मई से 20 तक शशि थरूर को अमेरिका की यात्रा पर जाने को मंजूरी दी थी। मालूम हो कि कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए थे लेकिन इस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
थरूर पर आईपीसी की धारा 498-ए (महिला को पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से अपने वश में करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगे हैं लेकिन इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के साथ काफी हिंसक व्यवहार किया था। पिछले एक साल से तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर को जमानत मिलती रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को जमानत दे दी थी।