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गुरूग्राम में कूड़ा उठाने वाली कम्पनी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 9 2019 7:13PM | Updated Date: Nov 9 2019 7:13PM
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गुरूग्राम। हरियाणा में यहां डपिंग ग्राउंड से नियमित रूप से कूड़ा न उठाने पर ग्रीन एनर्जी प्रा. लिमिटेड कम्पनी पर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले यहां ओल्ड जेल चौक स्थित डपिंग ग्राउंड से कूड़ा न उठाये जाने और सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अचानक यहां पहुंचे और मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लेने के उपरांत गुरुग्राम के निगमायुक्त अमित खत्री को डपिंग प्वाइंट से कूड़ा उठाने में लापरवाही बरतने वाली कम्पनी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की आईकॉन शहर है इसमें साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है जिसके तहत कम्पनी को घर-घर कूड़ा एकत्रित करने, डपिंग प्वाइंट से प्रतिदिन कूड़ा उठाना और कूड़े का उचित निपटान सुनिश्चित करना शामिल है।
 
उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर उन्हें गत कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं जिसके चलते आज उन्होंने गुरुग्राम जिले के दौरे का कार्यक्रम रखा। उन्होंने कहा कि गत काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि ओल्ड जेल चौक स्थित डपिंग ग्राउंड से कूड़ा का उठान प्रतिदिन नहीं होता जिससे यहां गंदगी अधिक फैलती है। कम्पनी को प्रतिदिन कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कम्पनी प्रतिदिन सफाई की उचित व्यवस्था नहीं करती या फिर डपिंग ग्राउंड से कूड़ा नहीं उठाती तो भविष्य में भी जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही खत्री को निर्देश दिए कि वह सफाई कार्यों और डपिंग ग्राउंड से कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसके लिए अलग से कमेटी बनाएं।
 
यह कमेटी डपिंग प्वाइंट का निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिले के डपिंग प्वाइंटस से दिन में कम से कम एक बार कूड़ा अवश्य उठाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी कंपनी द्वारा डपिंग ग्राउंड से कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और यदि फिर भी कम्पनी द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जाता तो उसके बाद कम्पनी पर दोबारा जुर्माना लगाया जाएगा। कम्पनी के कूड़ा उठाने के बारे में समय समय पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिले में कम्पनी को सफाई व्यवस्था बनाने का अनुबंध दिया गया है और इस बारे में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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