मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी बी कार्तिकेयन ने 16 अप्रैल की शाम छह बजे से से 22 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश आज यहां जारी किये हैं। हाँ जारी आदेश के अनुसार जनता कर्फ्यू से मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोलपंप, अस्पताल, एटीएम आदि को मुक्त रखा गया हैं। सब्जी और दूध की आपूर्ति सुबह सात बजे से दस बजे तक ठेलों के माध्यम की जाएगी। किराना और रेस्टारेंट व्यवसायी सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। जिला दण्डधिकारी ने बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी इससे मुक्त रखा है। आदेश में समाचार पत्रों का वितरण और पत्रकारों को समाचार कवरेज करने की छूट दी गई है।