नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका केरल उच्च न्यायालय को शुक्रवार को वापस भेज दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने केरल सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और इस विवाद के समाधान के लिए इसे उच्च न्यायालय को भेजने का निर्णय लिया। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 131 (केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद से संबंधित) लागू करने संबंधी दलील पर जरूरत पड़ने पर आगे सुनवाई की जा सकती है।
दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने संबंधित हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी समूह को सौंपने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय और फिर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। केरल सरकार ने हवाई अड्डे के परिचालन एवं प्रबंधन अधिकारों को अगले 50 वर्षों के लिए अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने के एएआई के प्रस्ताव के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।