देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार से 14 नवम्बर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी। अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन) राकेश पटेल ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए पूरे जिले आज से 14 नवंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नहीं करने की हिदायत दी है।