हिसार। कई महिलाओं के यौन शोषण और वीडियो बनाने के मामले में हरियाणा में फतेहाबाद की एक अदालत ने आज टोहाना के बाबा अमरपुरी उर्फ बाबा जलेबी वाला की दूसरी जमानत अर्जी खारिज की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने अर्जी खारिज की। इससे पहले भी आरोपी की एक जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और आरोपी को पंजाब एवं उच्च न्यायालय में भी कोई राहत नहीं मिली थी। अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार आरोपी बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी वाला के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 354, 376, 384, 506, 509, पोक्सो एक्ट, एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उसने तंत्र-मंत्र से इलाज करने की आड़ में पति से शराब छुड़ाने से लेकर पुत्र प्राप्ति की चाह वाली कई महिलाओं को नशीले पदार्थ खिलाकर बेसुध किया, उनका यौन शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। एक महिला ने बाबा की इन करतूतों का भड़ाफोड़ किया था, जिसके बाद जब पुलिस ने बाबा के डेरे पर छापा मारा था तो इस तरह की सौ से ज्यादा अश्लील सीडी बरामद हुई थी। बाबा बनकर टोहाना में डेरा बनाने से पहले बिल्लूराम टोहाना में ही रेहड़ी लगाकर जलेबी बेचा करता था।