रांची। झारखंड के रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को चारा घोटाले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 16 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश एस. के. शाही ने बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को 16 जनवरी को श्री यादव को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस दिन डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में राजद अध्यक्ष का बयान अदालत में कलमबंद कराया जाएगा। इस मामले में अविभाजित बिहार के तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 111 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें राजनेता, पूर्व नौकरशाह एवं आपूर्तिकर्ता शामिल है।