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विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पर नपेगी एयरलाइन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 12 2020 5:13PM | Updated Date: Sep 12 2020 5:13PM
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नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक आदेश जारी कर  कहा है कि विमान के अंदर बिना अनुमति किसी ने भी फोटोग्राफी की तो उस  मार्ग पर दो सप्ताह के  लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया  जायेगा। डीजीसीए के शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विमान अधिनियम  1937 के अनुसार, सरकारी हवाई अड्डों पर या विमान के अंदर बिना अनुमति  फोटोग्राफी पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद यह देखा गया है कि  विमान सेवा कंपनियाँ इस नियम को लागू कराने में विफल रही हैं। यह सुरक्षा  के उच्चतम मानकों के साथ समझौता करना है।
 
विमानन नियामक के आदेश के  अनुसार ‘‘यह तय किया गया है कि अब से यदि किसी नियमित यात्री उड़ान में इस  नियम का उल्लंघन होता है तो उस मार्ग विशेष पर विमान सेवा कंपनी का शिड्यूल  दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जायेगा।’’ किफायती विमान सेवा कंपनी  इंडिगो की एक उड़ान में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फोटो लेने के लिए मीडियाकर्मियों द्वारा सामाजिक दूरी संबंधी कोविड-19 मानदंडों के  उल्लंघन का वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने यह आदेश दिया है।
 
इन दिनों  महाराष्ट्र सरकार के साथ वाक् युद्ध के कारण चर्चा में रहीं कंगना गत 09  सितंबर को इंडिगो की उड़ान से चंडीगढ़ से मुंबई आई थीं। नियामक ने इंडिगो  से भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट तलब की थी। 
 
 
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