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जूम ऐप पर प्रतिबंध संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 22 2020 3:09PM | Updated Date: May 22 2020 3:09PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘जूम’ ऐप को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की खंडपीठ ने हर्ष चुघ की याचिका पर केंद्र सरकार एवं ‘जूम’ ऐप का संचालन करने वाली कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन्स को नोटिस जारी किये। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए जूम ऐप को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है।
 
याचिका में मांग की गई है कि शासकीय और व्यक्तिगत स्तर पर जूम के इस्तेमाल को लेकर शीर्ष अदालत एक उचित कानून बनाने का सरकार को निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि इस ऐप के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा इस ऐप के जरिये अलग-अलग तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा मिल सकता है। जूम ऐप के लगातार इस्तेमाल से साइबर अपराध का खतरा है, इसलिए इसके इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत तकनीकी अध्ययन कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, ताकि इससे पैदा होने वाले सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का पता चल सके। 
 
 
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