नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का 01 जून से होने वाला वार्षिक अवकाश रद्द कर दिया गया है। अधिकरण ने बताया कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान हुये काम के नुकसान की भरपाई के लिए इस साल 01 जून से 30 जून तक घोषित अवकाश रद्द किया जा रहा है। अधिकरण के ‘फुल कोर्ट’ की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया।