नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से प्रभावित EPF Subscribers को राहत देने के लिए EPFO लगातार अपने सिस्टम को सरल बनाने में लगा है। इसी कड़ी में Employees' Provident Fund organization ने पीएफ खाताधारकों को सूचित किया है कि अगर वे पीएफ की निकासी करना चाहते हैं और उनके चेकबुक में एक भी चेक लीफ नहीं बचा है तो वे बैंक के पासबुक के जरिए भी पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पासबुक के उस पेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिस पर अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC Code स्पष्ट तौर पर अंकित हो।
उल्लेखनीय है कि PF Claim के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को भी अपलोड करना होता है। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में चेक उपलब्ध नहीं होने के कारण कई खाताधारकों को दिक्कतें पेश आ रही थी। पीएफ खाताधारक EPFO के सोशल मीडिया अकाउंट पर बार-बार इस बारे में सवाल कर रहे थे, जिसके बाद पीएफ विभाग ने खाताधारकों को यह जानकारी दी है।
EPFO ने ट्वीट कर कहा है, 'अगर आपके नाम का चेक लीफ उपलब्ध नहीं है तो आप बैंक पासबुक के उस पेज की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मेंबर का नाम, अकाउंट और IFSC स्पष्ट तौर पर दिख रहा हो।'
गौरतलब है कि कोरोना से प्रभावित नौकरी-पेशा लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत कोई भी पीएफ खाताधारक कोविड-19 की वजह से भी अपने पीएफ अकाउंट से एक सीमा तक नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकाल सकता है। मुश्किलों एवं नकदी संकट का सामना कर रहे वेतनभोगी लोग इस विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं।