नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- ईपीएफओ का पश्चिम दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लागू लॉकडाऊन के दौरान भविष्य निधि की अग्रिम राशि की निकासी के दावों का भुगतान एक ही दिन में कर रहा है। पश्चिम दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तम प्रकाश ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विशेष कोविड- 19 दावों के निष्पादन में ईपीएफओ दिल्ली पश्चिम की अग्रिम भूमिका है।
इसके लिए 24 घंटें की समय-सीमा में विशेष कोविड- 19 दावों के निष्पादन के लिए सप्ताह के सातों दिन कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पांच कार्यालयों में से एक, ‘ईपीएफओ दिल्ली पश्चिम’ ने अपने अंशधारकों के लगभग 28,000 दावों का निपटारा करते हुए तकरीबन 48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। हालांकि प्रस्तावित समय-सीमा 72 घंटे की है लेकिन इस कार्यालय ने सभी दावों का निष्पादन एक दिन के भीतर सुनिश्चित किया है।
कर्मचारी इसके लिए शनिवार एवं रविवार को भी काम कर रहे हैं। प्रकाश ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के असाधारण समर्पण के कारण यह संभव हो सका है जबकि शारीरिक दूरी के मानदंडों के तहत केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पश्चिम कार्यालय देश का आठवां सबसे बड़ा दावा प्राप्तकर्ता है। दावों की त्वरित निष्पादन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कार्यालय ने अंशधारक विवरण में त्रुटि सुधार एवं शिकायत समाधान की आवश्यक व्यवस्था की है।
कार्यालय में क्षेत्रीय सहायक भविष्य आयुक्त रोशन लाल ने बताया कि रियायत - प्राप्त संस्थानों ने भी कोविड अग्रिम के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया। इस श्रेणी में सी-डॉट ने सबसे अधिक 2.25 करोड़ रुपए तथा भारतीय गैस प्राधिकरण ने 1.2 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। उन्होंने बताया कि विशेष योजना के अंतर्गत सरकार 100 कामगारों तक के प्रतिष्ठानों को, जिसके 90 प्रतिशत लोग 15000 रूपए से कम वेतन पाते हों, भविष्य निधि का पूरा अंशदान 24 प्रतिशत प्रदान करेगी।
नियोक्ताओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली पश्चिम निरंतर नियोक्ताओं से विभिन्न माध्यमों से संपर्क में है। ईपीएफओ ने एक विशेष शिकायत पोर्टल बनाया है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नियमित रूप से सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। प्रकाश ने बताया कि कोविड- 19 महामारी के समय में समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता तथा सामाजिक संरक्षण प्रदान करना सरकार के एजेंडे की प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार मुख्यत: तीन योजनाएं - विशेष कोविड- 19 अग्रिम दावों की अनुमति, कंपनियों को आर्थिक तंगी से राहत देने के लिए तीन महीने तक भविष्य निधि का पूर्ण अंशदान , भविष्य निधि रिटर्न दाखिल करने एवं भुगतान की समय सीमा में छूट दे रही है। विशेष कोविड दावा क्षेत्र में, ईपीएफओ ने तŸकरीबन 12 लाख से अधिक दावों का निष्पादन किया है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गयी है ।