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लॉकडाउन के बीच सरकार ने GST रिटर्न फाइल पर लिया ये बड़ा फैसला...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 6 2020 2:06PM | Updated Date: May 6 2020 2:07PM
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नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारियों के लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते GST रिटर्न फाइल करने के लिए राहत दे दी है।  सरकार ने फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए GSTR-3B पेश कर सकते हैं. - SBI के इस अकाउंट में मिलेगा FD जितना ब्याज, जानिए कैसे खोला जा सकता है खाता।
 
GSTR-3B के तहत रिटर्न फाइल करने को मंजूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड एक व्यक्ति को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान EVC के माध्यम से वेरीफाइड (सत्यापित) फॉर्म GSTR-3B के तहत रिटर्न फाइल करने की मंजूरी दी जाएगी।
 
इसके पहले सरकार ने साल 2018-19 के लिए GST रिटर्न फाइल की तारीख 30 जून कर दी गई थी इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा. देरी से रिटर्न फाइल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया है। 
 
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