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जीएसटीएन की सुविधा - कैश लेजर की राशि को इंटर-हेड ट्रांसफर कर सकेंगे करदाता

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 5 2020 6:39PM | Updated Date: May 5 2020 6:39PM
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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है,जिससे करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 उपलब्ध कराया गया है। करदाताओं के लिए यह सुविधा लाभदायक होगी, खासकर ऐसे समय में जब कोविड-19 संकट के कारण करदाता नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं।
 
जीएसटीएन ने आज यहां जारी बयान में कहा कि फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09एक चालान है, जो करदाताओं को एक से अधिक हेड  से दूसरे हेड  में नकद राशि ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि के ‘इंट्रा-हेड’ या ‘इंटर-हेड’ ट्रांसफर में मदद करता है। मेजर हेड में सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी और उपकर  आते हैं। वहीं,माइनर हेड में टैक्स,इंटरेस्ट, बिलंव शुलक, पेनल्टी और अन्य मदें शामिल हैं।
 
इसलिए, माइनर हेड को समान रखते हुए भी करदाता इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड तक ट्रांसफर कर सकते हैं।  वहीं, मेजर हेड में बिना किसी परिवर्तन के राशि को एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड तक भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रकार करदाताओं को किसी विशेष हेड के अंतर्गत गलती से जमा किए गए टैक्स के लिए रिफंड का आवेदन करने या दोबारा से कैश लेजर में राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
 
फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 दाखिल करने के लिए करदाताओं को वैलिड क्रेडेंशियल के साथ जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। लॉगिन के बाद ‘सर्विसेज’ का विकल्प चुनने, और फिर ‘लेजर्स’ का चयन करके ‘इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर’ टैब तक पहुंच सकते हैं।
फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 के सफलतापूर्वक फाइल हो जाने पर, एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन)जेनरेट होता है।
 
इसके बाद करदाता को रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक एसएमएस और ईमेल भेजा जाता है। सफल फाइंिलग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो जाता है। सही तरीके से फाइल किया गया फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 पीडीएफ फॉर्मेट में देखने/ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा।
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