मुंबई। आप 31 मार्च, 2020 की समयसीमा तक अगर अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद निष्क्रिय पैन नंबर के इस्तेमाल पर आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अगर आप 31 मार्च 2020 तक अपने पैन कोर्ड को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो 17.58 करोड़ लोगों का पैन कार्ड निरस्त नहीं होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बीते साल 30 दिसंबर के बाद अब तक 8 बार इसके लिए समयसीमा बढ़ा चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 13 फरवरी को एक नोटिस जारी कर आठवीं बार इसकी समयसीमा बढ़ाई थी, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर पैन को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। पैन कार्ड का आधार से लिंक करने की कवायद पिछले साल सितंबर महीने के बाद शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को वैध घोषित किया था और कहा था कि कर रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए आधार की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।