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GST: कारोबारी को वार्षिक रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क से छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 15 2020 1:20AM | Updated Date: Mar 15 2020 1:21AM
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नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने दो करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क में छूट देने के साथ वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुयी जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये।
 
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि एक जुलाई 2017 से जीएसटी का भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं पर अब सिर्फ शुद्ध नकद कर देयता पर ही ब्याज वसूलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जिन करदाताओं का जीएसटी पंजीयन 14 मार्च 2020 तक निरस्त किया गया है वे इस निरस्तीकरण को समाप्त करने के लिए 30 जून 2020 तक आवेदन कर सकेंगे।
 
उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करने वालों करदाताओं विशेषकर एमएसएमई को वर्श 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 सी भरने में राहत दी जायेगी। इसके साथ ही एक नई व्यवस्था अपने आपूर्तिकर्ता को जाने (केवाईएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जिन करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम को नहीं अपनाया है उनके लिए वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 1 फॉर्म को भरने से छूट दी जायेगी। 
 
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