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Debit, Credit Cards यूजर्स 16 मार्च तक कर लें ये काम, वर्ना हो सकता है बड़ा...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 8 2020 12:14PM | Updated Date: Mar 8 2020 12:15PM
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नई दिल्ली। डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स यूजर्स ध्‍यान दें। यदि आपके पास ऐसा डेबिट या क्रेडिट कार्ड है जिसे आपने अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसे फिर भी कायम रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि तुरंत जाएं और इसका उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड 16 मार्च से स्थायी रूप से Disable डिसेबल यानी बंद कर दिया जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक नोटिफिकेशन के तहत होगा, जिसे गत 15 जनवरी को लागू किया गया था।
 
इस अधिसूचना के अनुसार आगामी 16 मार्च, 2020 से ऑनलाइन और कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन की सुविधा अनिवार्य रूप से उन डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स पर बंद हो जाएगी जिनका उपयोग ऐसी सेवाओं के लिए पहले कभी नहीं किया गया है। आरबीआई ने बैंकों सहित सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने वालों को ऑनलाइन लेनदेन और सभी क्रेडिट और कार्डों की कॉन्‍टेक्‍टलैस पेमेंट सर्विस को डिसेबल करने के लिए कहा था जिनका पहले कभी इस्‍तेमाल नहीं किया गया था।
 
केंद्रीय बैंक ने सभी ग्राहकों को इस तारीख से पहले ऑनलाइन और कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के लिए अपने कार्ड का उपयोग करने के लिए कहा है और याद दिलाया है कि यदि वे इन सेवाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो इसका तत्‍काल इस्‍तेमाल शुरू कर दें। आरबीआई ने कहा कि यह कदम डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मंजूर किया गया है।
 
मौजूदा कार्ड के लिए इसे जारी करने वाले बैंक इस रिस्‍क के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि कार्ड को घरेलू लेनदेन, कार्ड-प्रजेंट लेनदेन और कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के राइट्स को डिसेबल करना है या नहीं। इसके साथ ही, वे मौजूदा कार्ड जिनका उपयोग कभी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं किया गया है, वे / अंतर्राष्ट्रीय / कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के लिए अनिवार्य रूप से डिसेबल होंगे। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी कार्ड जारीकर्ताओं को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लेन-देन को बंद करने या सेट करने या संशोधित करने की सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है।
 
हालांकि, इसकी सीमा कार्ड जारी कर्ता की ओर से तय की जाना चाहिये। RBI आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया था कि यह सुविधा 24x7 चौबीस घंटे, सातों दिन की सुविधा आधार पर कई प्‍लेटफार्म जैसे मोबाइल एप्लिकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। यह सुविधा शाखाओं / कार्यालयों में भी दी जा सकती है। RBI आरबीआई ने कार्ड जारी करने वालों को कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव होने पर कार्ड धारकों को SMS एसएमएस या E-Mail ईमेल भेजने के लिए भी कहा है।
 
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