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केन्‍द्र सरकार को SC की फटकार, नवंबर में होने वाली NDA परीक्षा में महिलाओं को किया जाए शामिल

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 22 2021 2:57PM | Updated Date: Sep 22 2021 4:37PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को शामिल करने संबंधी अपना अंतरिम आदेश हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय का वह आग्रह ठुकरा दिया कि महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल करने के लिए मई 2022 तक तंत्र विकसित किया जा सकेगा और तब तक न्यायालय को अपना अंतरिम आदेश हटा लेना चाहिए, हालांकि न्यायालय ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। कोट ने कहा कि केंद्र द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि 21 नवंबर की वर्तमान परीक्षा में लड़कियों को न शामिल करने की अनुमति दी जाए। हमने सभी तर्काें पर विचार किया है। इस स्थिति में हमारे लिए यह मुश्किल होगा क्योंकि महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं।
 
केंद्र को महिला उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता के मुद्दों को स्थगित नहीं किया जा सकता। महिलाओं को नवंबर 2021 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे एक साल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। उधर यह भी जानकारी सामने आई है कि देश की सशस्त्र सेनाओं – भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानि एनडीए परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अनुमति के साथ अधिसूचना मई 2022 में जारी की जा सकती है।
 
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