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वाहन स्क्रेपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य : गडकरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 19 2021 2:51PM | Updated Date: Sep 19 2021 2:54PM
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नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रेपिंग नीति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसी का पालन किया जाएगा।
 
गडकरी ने कहा कि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए वाहनों को नष्ट करने के वास्ते 15 और 20 साल की अवधि का प्रस्ताव किया था जिसके तहत निजी वाहनों को 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल में नष्ट किया जाना था। सरकार ने इस बारे में लोगो के सुझाव लिए थे और सबकी रजामंदी से यह प्रस्ताव किया था।
 
उन्होंने कहा कि स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों को कुछ राहत मिले इसके लिए सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया था कि जो भी वाहन मालिक स्क्रेपिंग का प्रमाणपत्र लेकर जाएंगे उन्हें नए वाहन की खरीद पर छूट दी जाएगी। इस बारे में उन्होंने प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों से भी बात की है।
 
 गडकरी ने यूनीवार्ता के सवाल के जवाब में कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय ने सभी वाहनों के लिए 15 साल में स्क्रेपिंग का फैसला दिया है तो न्यायालय के आदेश का अक्षरस: पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार सरकार काम करेगी। गौर गौरतलब है की गडकरी देश में वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने वाहनों के लिए स्क्रेपिंग नीति का विचार रखा।  
 
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