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कहीं आपका अकाउंट इन सहकारी बैंकों में तो नही, RBI ने लगाया जुर्माना, एक बार जरूर पढ़ लें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 22 2021 4:11PM | Updated Date: Jun 22 2021 4:11PM
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नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सहकारी बैंकों के ऊपर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड समेत तीन सहकारी बैंकों के ऊपर विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपये, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
 
नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने 21 जून 2021 के आदेश द्वारा मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई (बैंक) पर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों, जमा खातों के रखरखाव पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन के लिए 12 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
 
RBI ने 21 जून 2021 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्स्पोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेशों से संबंधित निदेशों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
 
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