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SC में केंद्र सरकार ने कहा- कोरोना मृतको के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 20 2021 12:07PM | Updated Date: Jun 20 2021 12:07PM
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नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने SC में जवाब दाखिल किया है। SC में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है।
 
केंद्र सरकार  ने कहा है कि कोरोनाके पीड़ितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा।
 
हालांकि सरकार ने इस हलफनामे में ये साफ किया है कि कोविड से मौत के हर केस में डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोविड ही दर्ज होगी, फिर भले ही उस शख्स को पहले से गंभीर बीमारी रही हो। सिवाय उन मामलों के जिनमें मौत की वजह दूसरी हो - जैसे जहर का सेवन, एक्सीडेंट और  हृदयाघात से मौत हुई हो। कोर्ट ने ऐसे मामलों में डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक समान नीति पर भी केंद्र से जवाब मांगा था।
 
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