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सोनिया, राहुल, अन्य को जवाब दाखिल करने का और समय मिला

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 13 2021 12:25AM | Updated Date: Apr 13 2021 12:34AM
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का सोमवार को और समय दे दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने मामले को 18 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यालय बंद रहने से वे जवाब नहीं दाखिल कर पाएं हैं। उन्होंने और समय देने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर 22 फरवरी को सोनिया, राहुल, कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था एवं तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

स्वामी ने निचली अदालत के 11 फरवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने सोनिया, राहुल तथा मामले में अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत स्वामी की याचिका पर मामले में उनसे जिरह खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा।

स्वामी ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में गांधी और राहुल के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कांग्रेस से 90.25 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण लिया था। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों से साफ इंकार किया है।

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