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कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती, कल से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में टोकन से मिलेगा प्रवेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 5 2021 12:31AM | Updated Date: Apr 5 2021 12:31AM
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गाजियाबाद। गाजियाबाद प्रशासन (Ghaziabad Administration) ने कोरोना (COVID-19) को लेकर सख्त रुख (Strict Action) अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब जिले (District) के सभी मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़ वाली जगहों में टोकन (Token) के जरिए एंट्री दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिनेमाघर, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाले स्थानों को टारगेट किया गया है। इन जगहों पर जितनी क्षमता है, उतने ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं, बाकी लोगों को बाहर इंतजार करना होगा। बांकी लोगों को टोकन के जरिए प्रवेश मिलेगा। जो लोग इंतज़ार में होंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा ताकि उस पर पूरी जानकारी दी जाए।

अब मॉल्स, होटल सहित इन जगहों पर मिलेगी टोकन से एंट्री

होटल, प्रतिष्ठान या उक्त जगह के प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि वह सोशल डिस्टेंसिग का पालन करवाए। साथ ही लोगों की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखे। गाजियाबाद प्रशासन ने कहा है कि अगर इस आदेश का पालन नही कराया गया तो उस प्रतिष्ठान या मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहले से ही जिले में धारा 144 है लागू

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने पिछले दिनों ही 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी थी। इस दौरान प्रशासन की ओर से काफी सख्ती भी बरती जाने लगी। अब जबकि कोरोना के मामले में लगातार तेजी आ रही है तो जिला प्रशासन को व्यावसायिक जगहों पर टोकन सिस्टम लागू करना पड़ा। नए आदेश के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही थियेटर, मॉल, स्कूल और कॉलेज जैसे जगहों पर कोरोना के लक्षण वालों लोगों को सख्त तौर पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

इन शर्तों को भी पूरा करना होगा

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी दुकानदारों को मास्क और गलब्स का इस्तेमाल करना होगा। मास्क नहीं लगाने वाले खरीददार को बिक्री नहीं की जाएगी। दो पहिया वाहन चालकों को मास्क और हेलमेट लगाना जरूरी होगा। चौराहों पर मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा, 10 साल से कम और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। ब्यूटी पार्लर और सेलून में फेस शील्ड के साथ काम करने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।

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