नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर करेगा और अगले महीने सुनवाई की तारीख निर्धारित की जायेगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह अंतरिम आदेश के लिए 15 जुलाई को सुनवाई करेगी।
खंडपीठ ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें और बहस करने की समय सीमा तय करें। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को न्यायालय से उस वक्त बड़ी राहत मिली थी जब मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से उसने इनकार कर दिया था। इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि बिना आधार के यह आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी रखने की शर्तों का उल्लंघन है।