पटना। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन और स्वास्थ्य मंत्रालय के एहतियाती निर्देशों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय समेत बिहार की सभी निचली अदालतों में अगले आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 142 के अधिकारों का उपयोग करते हुए 06 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक कार्यों के निपटारे के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी निर्देशों और सामाजिक पृथकीकरण को कारगर रूप से लागू करने के लिए मुख्य न्यायाधीश समेत तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन समाप्त होने की स्थिति में भी अगले आदेश तक सभी अदालतों में सभी आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित ई-कोर्ट के माध्यम से ही निपटाए जाएंगे। मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को इस विषय पर उचित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद पटना उच्च न्यायालय ने 07 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अपने स्तर पर कार्रवाई कर आदेश जारी कर दिया है।