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क्या आप जानते हैं रसोई गैस सिलेंडर पर मिलता है कंपनी द्वारा 50 लाख का बीमा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 6 2020 3:37PM | Updated Date: Jun 6 2020 3:38PM
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नई दिल्‍ली। देश में हो रहे बदलावों के चलते हर क्षेत्र में कोई ना कोई बदलाव किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि एलपीजी गैस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 50 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यह बात जरूर आपके लिए आश्चर्यचकित होगी लेकिन यह पूरी तरह सच है। जैसे ही कोई कंजूमर गैस कनेक्शन लेता है तो वह इंश्योर्ड हो जाता है इसकी जानकारी आपको कंपनियां नहीं देती है और ना ही कभी कंजूमर अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करता है।
 
गैस कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट यह इंश्योरेंस कवर सिलेंडर के चलते होने वाली किसी भी दुर्घटना में जानमाल को होने वाले नुकसान के लिए दिया जाता है। इसकी जानकारी दुर्घटना होने पर ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर खरीदते समय ही आप इसका इंश्योरेंस प्राप्त कर लेते हैं। 50 लाख रुपए तक होने वाले यह इंश्योरेंस गैस की एक्सपायरी से जुड़ा हुआ होता है। अधिकांश लोग सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं। गैस कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता का 40 लाख तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके अंतर्गत गैस सिलेंडर से यदि कोई हादसा हो जाता है तो पीड़ित इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है।
 
इसके साथ साथ दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए देने का भी प्रावधान है। अधिकांश लोग इस बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौन इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर किस ही संबंधित ऑयल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करता है डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर को क्लेम के लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज की जानकारी पुख्ता कराता है। यह रिपीटर की जिम्मेदारी होती है कि वे उपभोक्ता को सही जानकारी दें और उसकी सहायता भी करें इंडेन और एचपी गैस से भी रजिस्टर अपने स्थान पर एलपीजी गैस से होने वाली दुर्घटना के लिए बीमा करत होते हैं जो कि दुर्घटना होने पर क्लेम कर सकते हैं।
 
क्लेम करने के लिए जरूरी बात यह होती है कि क्लेम करने के लिए पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड f.i.r. की कॉपी, मेडिकल रिसीप्ट, बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। यदि बात की जाए आपको आपका क्लेम ना मिलने की तो आपको बता दें कि यह कुछ स्थितियों में भी संभव है। कुछ स्थितियों में क्लेम करने के बाद भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। ऐसा तब होता है जब आपकी वाइफ रेगुलर रेगुलेटर चूल्हा आई एस आई मार्क वाला नहीं होता है तो क्लेम प्राप्त नहीं होता है। यदि गैस चूल्हे पाइप की लंबे समय से जांच नहीं हुई है। तब भी क्लेम प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा यदि दुर्घटना के 30 दिन के अंदर क्लेम नहीं किया जाता है तो भी इंश्योरेंस मिलना असंभव हो जाता है।
 
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