नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न परिस्थितयों के निवारण के लिए दिशानिर्देश जारी करने संबंधी याचिका मामले में सुनवाई अगले मंगलवार तक लिए स्थगित कर दी तथा कुछ मौखिक दिशानिर्देश भी जारी किये हैं।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की विशेष खंडपीठ ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव एवं रश्मि बंसल की याचिकाओं की आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये संयुक्त सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में गम्भीरता से सुना तथा सोशल मीडिया पर कोरोना से संबंधित फर्जी खबरें फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने तथा चिकित्सकों का एक पैनल गठित करने सहित कई मौखिक दिशानिर्देश दिये।
बाद में न्यायालय ने मामले की सुनवाई सात अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोरोना संक्रमण की समस्या से निपटने, प्रवासी मजदूरों के लिए की जा रही सुविधाओं, लोगों को सोशल डिस्टेशिंग के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आवश्यकता की चीजों की आपूर्ति के लिए किये जाने वाले उपायों तथा संक्रमण या इसकी आशंका वाले मरीजों के लिए उठाये गये चिकित्सकीय उपायों का ब्योरा दिया। उन्होंने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट भी पेश की, जिनमें कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किये जाने वाले उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।