नई दिल्ली। पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने PAN कार्ड की जगह आधार कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय (Minsitry of Finance) द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नया नियम बना दिया है।
पहले आम बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का प्रयोग भी मान्य होगा। सरकार ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े। इन नोटिफिकेशन के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नियम में बदलाव कर दिया। इनकम टैक्स ने नियम में बदलाव किया, हालांकि नए नियम के तहत अब आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करके भी वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स के लिए आप पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।