नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि चीन निर्मित पटाखे को खरीदना - बेचना, लाना -लेजाना या रखना सीमा शुल्क कानून 1962 के तहत सजा योग्य अपराध है। सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त ने जारी एक बयान में कहा कि पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और यदि कोई व्यक्ति चीन निर्मित पटाखों को लाते ले जाते, खरीदते बेचते या रखते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सीमा शुल्क कानून 1962 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
बयान में कहा गया है कि चीन निर्मित पटाखों की तस्करी और भारतीय बाजार में अवैध तरीके से उसे बचेना गंभीर अपराध है। चीन निर्मित पटाखे का उपयोग विस्फोटक नियम 2008 के विरूद्ध है और नुकसानेद भी है क्योंकि इनमें प्रतिबंधित रसायन का उपयोग किया जाता है। ये रसायन बहुत खतरनाक है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। बयान में कहा गया है कि चीन निर्मित पटाखे खरीदने से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होता है और घरेलू उद्योग के लिए भी यह गंभीर खतरा है।