नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 60 वर्ष निर्धारित कर दी है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में सीएपीएफ को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने और लागू नियमों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश आज(19 अगस्त) से लागू होगा। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन कर्मियों पर लागू नहीं होंगे जो दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय आने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।