मुंबई। पू्र्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को SC से राहत मिल गई है। परमबीर सिंह को अरेस्ट ना किए जाने का आदेश कायम रखा गया है। अरेस्ट ना करते हुए और परमबीर सिंह पर कोई कार्रवाई ना करते हुए जांच शुरू रखने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे आरोपों की जांच पुलिस ना करके अन्य जांच एजेंसी को दी जाए।
परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सेवा से निलंबित किया है। निलंबन के आदेश की कॉपी परमबीर सिंह को मिल चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से यह राहत नहीं मिलती तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी। आज (6 दिसंबर, सोमवार) उसकी अवधि खत्म हो गई थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की आज की सुनवाई पर सबकी नजरें लगी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को अरेस्ट ना करने के आदेश को आगे तक कायम रखा है। इससे पूर्व पुलिस कमिश्नर को राहत मिली है।