नई दिल्ली। RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर नियमों की अनदेखी करने का दोषी पाए जाने पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। RBI ने सोमवार को (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। SBI पर लगाए जुर्माने पर जानकारी देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
RBI ने जानकारी दी है कि SBI के पास रखे गए ग्राहक खाते में RBI द्वारा एक जांच की गई थी और रिपोर्ट की जांच और उससे संबंधित सभी पत्राचार, अन्य बातों के साथ, उपरोक्त निर्देशों के साथ गैर-अनुपालन का खुलासा किया गया था। जिसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। वहीं व्यक्तिगत सुनवाई में RBI द्वारा दिए गए नोटिस और मौखिक प्रस्तुतियों पर SBI के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने के आरोप की पुष्टि हुई, जिसके कारण RBI ने SBI पर एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया।