25 Apr 2024, 10:12:59 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

दिल्ली में PM-उदय योजना के तहत 7,576 परिवारों को मिला स्वामित्व हक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 5 2021 5:13PM | Updated Date: Aug 5 2021 5:13PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्‍ली। केन्द्रीय राज्य मंत्री (आवास शहरी मामलों के मंत्रालय) कौशल किशोर ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि पीएम-उदय के तहत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में गैर-विकसित अनधिकृत कॉलोनियों में 7,576 परिवारों को उनके घरों का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया है।
 
मंत्री ने संसद के ऊपरी सदन को बताया कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को 7,576 वाहन विलेख प्राधिकरण पर्ची जारी की गई हैं। पीएम-उदय प्रधानमंत्री अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना योजना अक्टूबर, 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दिसंबर 2019 में, केंद्र ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया। यह योजना, जो निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित 1,731 मान्यता प्राप्त अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व प्रदान करेगी।
 
आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह योजना एक मान्यता प्राप्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), विल, एग्रीमेंट टू सेल, पोजेशन लेटर अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों द्वारा रखे गए प्रतिफल के भुगतान का सबूत देने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज द्वारा मामूली दरों पर संपत्तियों के पंजीकरण की अनुमति देती है। इससे पहले 18 जुलाई को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) में पीएम-अनधिकृत कॉलोनी के लिए चार लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), जो राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी है, को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »