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जज उत्तम आनंद मामला: झारखंड सरकार ने CBI जांच की

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 31 2021 8:42PM | Updated Date: Jul 31 2021 8:42PM
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नई दिल्ली। धनबाद में सुबह की सैर के दौरान ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने से जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा है कि देशभर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि देश भर में अदालतों परिसर के अंदर और बाहर जजों और वकीलों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं. इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का दायित्व है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र  होकर काम करती रहे। अब कोर्ट ज्यूडिशियल अफसरों की सुरक्षा के बड़े विषय पर विचार करेगा। अगली सुनवाई में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया जा सकता है।
 
झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो रिक्शा से टक्कर मार कर हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में सुबह की सैर के दौरान ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने से एक जज की मौत के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADJ) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. एडीजी ऑपरेशन, संजय आनंद लतकर एसआईटी का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य सदस्य हैं पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG), बोकारो और धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP)।
 
धनबाद जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) आनंद उत्तम की बुधवार को एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वह कोयला शहर धनबाद की मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास सुबह की सैर कर रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक ऑटो-रिक्शा ने जान-बूझकर जज को टक्कर मारी। ऑटो रिक्शा के चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने जज को वाहन से टक्कर मारी थी। झारखंड हाईकोर्ट ने जज की मौत की खबर के बाद गुरुवार को डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को तलब किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि जांच में कोई ढिलाई बरती गई है तो उसे CBI को सौंप दिया जाएगा।

 

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