नैनीताल। किसानों को गेहूं उपज की खरीद के बदले भुगतान नहीं किये जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को कृषि सचिव हरिबंश सिंह चुघ को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में जनहित याचिका के जवाब में कहा गया था कि सरकार किसानों को उनकी उपज के बदले में एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर देगी। अदालत ने भी सरकार को अविलंब भुगतान के निर्देश दिये थे। सरकार की ओर से अभी तक किसानों को गेहूं उपज का 80 से 100 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है जबकि उपज को खरीदे हुए लगभग दो महीने बीत गये हैं। इसी प्रकार सरकार पर करोड़ों रूपया गन्ना उपज का भी बकाया है।