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17 साल से पेन्शन भुगतान नहीं, क्यो न तय हो अधिकारियों की जवाबदेही : हाईकोर्ट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 24 2021 12:25AM | Updated Date: Jan 24 2021 12:26AM
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 साल से पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सख्त रूख अपनाया है। न्यायालय ने विजली विभाग से पूछा है कि याची को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। क्यों न अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय।

न्यायालय ने विजली विभाग के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने याची के अधिवक्ता को सुनकर यह आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची 31 दिसंबर 2004 को सेवानिवृत्त हुआ। उसे बकाया वेतन एवं पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2016 मे प्रोविजनल पेन्शन दी गयी लेकिन तीन साल में ही 2019 में  बंद कर दी गयी। याची बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा है।

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