गांधीनगर। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के चलते शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस में 25 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। राज्य सरकार ने शिक्षण से इतर अन्य गतिविधियों के लिए लिए जाने वाले शुल्क में 100 प्रतिशत यानी पूरी छूट देने का भी फैसला लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दिनो एक जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए फीस के मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में हुए फैसले की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ासमा ने बताया कि यह निर्णय सीबीएसई बोर्ड समेत राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जिन्होंने अब तक पूरा फीस दे दिया है उनकी रकÞम को समायोजित किया जाएगा।
इस बीच, पूर्व में हाई कोर्ट में फीस में 50 प्रतिशत की कटौती की मांग करते हुए एक अभिभावक संगठन के पदाधिकारी ने आज कहा की सरकार को 25 प्रतिशत रकÞम अपने पास से भर कर इसे 50 प्रतिशत बनाना चाहिए। एक स्कूल प्रबंधक संघ के सदस्य ने कहा कि उन्हें 20 प्रतिशत कटौती में कोई एतराजÞ नहीं था अब वह सरकारी आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं।