चेन्नई। मद्रास उच्च नयायालय ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को चिकित्सा के आधार पर 30 दिन की पैरोल देने का गुरुवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगुरु की युगलपीइ ने पेरारिवलन की मां पी अरूपथमल द्वारा बेटे के लिए 90 दिन की पैरोल के लिए चिकित्सा आधार पर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवायी के बाद यह आदेश पारित किया।
राज्य सरकार ने जेल में उपलब्ध नियम के बावजूद पैरोल देने से इंकार कर दिया था। अरूपथमल ने अपनी याचिका में कहा कि उसका बेटा 29 साल से अधिक समय तक जेल में है और वह विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है। उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। उसने अपने बेटे की रिहाई की भी मांग की, जो वर्तमान में पुल सेंट्रल जेल में है।उसने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जेले में रहने से पेरारिवलन के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है।