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अनलॉक 1: गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश, 8 जून से मिलेगी ये छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 30 2020 7:53PM | Updated Date: May 30 2020 7:55PM
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नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को "1 जून से 30 जून तक होने वाले कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एमएचए ने एक बयान में कहा, "दिशा-निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। फिर से खुलने के मौजूदा चरण में, अनलॉक 1 का आर्थिक फोकस होगा।"
 
देश लॉकडाउन के चौथे चरण के तहत है जो 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए मार्च में लागू किया गया था। जिसे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को की थी, वह 17 मई को समाप्त हो गई थी। मोदी ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा 21 दिनों के लिए की थी। 14 मई को, सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया।
 
1 मई को, MHA ने लॉकडेशन की अवधि को कुछ छुट के साथ, 4 मई से आगे दो सप्ताह तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की थी।
 
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी । मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा।  हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था । अब अनलॉक वन के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है।
 
अनलॉक 1- तीन चरणों में किया जाएगा
देश का अनलॉक तीन चरणों में किया जाएगा पहला चरण 8 जून से शुरू होगा जिसमें सभी धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल्‍स, स्विमिंग पूल , होटल , रेस्‍टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सभी सर्विसेस को शुरू किया जाएगा । और दूसरे चरण में राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे । शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें संस्थानों से जुड़े लोग और बच्चों के माता-पिता से बातचीत पर कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके।
 

 

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