नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मास्क एवं सेनिटाइजर की कीमत बढ़ाकर लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की कीमतों को लेकर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।
खंडपीठ ने केंद्र सरकार को इन चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, ‘‘सरकार मास्क, सेनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय करने वाली अपनी अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे, साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।’’ इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि मास्क और सेनिटाइजर को अधिक कीमत पर बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की याचिका पर गत बुधवार को न्यायालय ने केंद्र से जवाब तलब किया था। फाउंडेशन की ओर से याचिका दायर करने वालों में अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत, अधिवक्ता अमित शर्मा एवं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विधि छात्र प्रतीक शर्मा शामिल हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने मास्क, हैंड सेनिटाइजर और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) जैसी आवश्यक मेडिकल वस्तुओं की कथित कालाबाज़ारी के मामले में न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के उचित और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किये जाने की मांग की गयी है।